Bihar Fasal Bima Yojana : किसानों को फसल नुकसान पर मिलेगी मदद,जानें कैसे करें आवेदन

Bihar Fasal Bima – Yojana : केंद्र और ( Bihar ) राज्य सरकारों ने किसानों के लाभार्थ कई योजनाएं चलाई जा रही है ! केंद्र सरकार की ओर से किसानों को फसल आदान खरीदने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जाता है ! इस बिहार फसल बीमा योजना ( Bihar Fasal Bima Yojana ) के तहत किसानों को हर चार-चार माह के अंतराल में 2-2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ! साल में कुल 6 हजार  रुपए किसानों ( Farmer ) को आर्थिक सहायता लाभ प्रदान किया जाता है !

Bihar Fasal Bima – Yojana

Bihar Fasal Bima – Yojana
Bihar Fasal Bima – Yojana

केंद्र की तरह ही कई ( Bihar ) राज्यों में किसानों की फसल हानि की भरपाई के लिए योजनाएं चलाई जा रही है ! कई राज्यों में इसका लाभ पीएम फसल बीमा के माध्यम से किसानों ( Farmer ) को दिया जाता है ! वहीं कई जगह पर सरकारें खुद अपने स्तर पर योजना संचालित कर किसानों को फसल नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा राशि देती है ! ऐसी ही एक योजना बिहार राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई है ! इस योजना का नाम बिहार फसल बीमा योजना ( Bihar Fasal Bima Yojana ) है ! ये योजना बिहार राज्य के रैयत और गैर रैयत दोनों तरह के किसानों के लिए है !

फसल सहायता योजना क्या है : Bihar Fasal Bima – Yojana

देश में किसानों के लिए बिहार फसल बीमा योजना ( Bihar Fasal Bima Yojana ) लागू की गई है, जिसके तहत किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई की जाती है ! इसी तर्ज पर बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को फसल नुकसान की भरपाई के लिए अपने स्तर पर फसल सहायता योजना चलाई है. इस ( Bihar Crop Insurance Scheme ) में किसान की फसल का बीमा किया जाता है और प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होने की स्थिति में उसे मुआवजा प्रदान किया जाता है ! बता दें कि जिन ( Bihar ) राज्यों ने पीएम फसल बीमा योजना से दूरी बना रखी है, वे अपने स्तर पर संचालित बीमा योजना के अनुसार किसानों को फसल नुकसान की भरपाई करते हैं. बिहार भी ऐसे राज्यों में शामिल है जो किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा देता है !

फसल खराब होने पर कितनी मिलेगी सब्सिडी 

बिहार फसल बीमा योजना ( Bihar Fasal Bima Yojana ) के तहत राज्य के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से पंजीकृत फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए अनुदान/मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी ! राज्य ( Bihar ) द्वारा निर्धारित अनुदान राशि के अनुसार प्राकृतिक कारणों से फसल को 20 प्रतिशत तक नुकसान होने पर किसानों ( Farmer ) को 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और 20 प्रतिशत से अधिक फसल के नुकसान की स्थिति में 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी !

फसल सहायता योजना की पात्रता / शर्तें : Bihar Fasal Bima – Yojana

  • बिहार ( Bihar ) राज्य के किसान ही बिहार के लिए बिहार फसल बीमा योजना ( Bihar Fasal Bima Yojana ) के लिए आवेदन कर सकते हैं ! यानी किसान बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए !
  • बिहार फसल बीमा योजना ( Bihar Crop Insurance Scheme ) के तहत रैयत और गैर रैयत दोनों किसान पात्र होंगे !
  • रैयत किसान से तात्पर्य उन किसानों ( Farmer ) से है जो अपनी जमीन पर खेती करते हैं ! जबकि गैर रैयत किसान वे हैं जो किसी और की जमीन पर खेती का काम करते हैं !
  • फसल सहायता योजना में मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए किसान को अपना पंजीकरण कराना होगा !
  • फसल सहायता योजना के तहत अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की क्षति के लिए सहायता प्रदान की जाएगी !
  • सहायता राशि फसल के आधार पर निर्धारित की जाएगी और राशि का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा !

बिहार फसल बीमा योजना की विशेषताएं और लाभ:

  • बिहार फसल बीमा योजना ( Bihar Fasal Bima Yojana ) में रबी और खरीफ दोनों फसलों को शामिल किया गया है ! इस योजना में सभी खरीफ फसलों को शामिल किया गया है !
  • फसल सहायता योजना के तहत राज्य ( Bihar ) सरकार अपने निर्धारित मानकों के अनुसार अनुदान सहायता राशि देती है ! राज्य सरकार ने रबी और खरीफ के लिए मानक तय किए हैं ! तदनुसार, सहायता राशि का भुगतान किया जाता है !
  • बिहार फसल बीमा योजना ( Bihar Crop Insurance Scheme  ) में हरियाणा सरकार औसत से! एक प्रतिशत से कम उत्पादन होने पर किसानों को! सहायता के रूप में नकद राशि देती है !
  • इस योजना के तहत किसान ( Farmer ) को एक से 20 प्रतिशत फसल के नुकसान के! लिए मुआवजा राशि प्रदान की जाती है ! इसके तहत किसान को साढ़े सात हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि दी जाती है !
  • फसल में 20 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर सहायता राशि 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर दी जाती है !

बिहार फसल बीमा योजना पंजीकरण शुरू हो गया है

इस बिहार फसल बीमा योजना ( Bihar Crop Insurance Scheme ) में किसान की फसल को हुए नुकसान की भरपाई सरकार करेगी ! और किसान से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा ! वर्तमान में इस योजना के तहत अरहर, राई, सरसों, गन्ना, गेहूं, मक्का, चना, मसूर, प्याज और आलू की फसलों के कारण हुई शिक्षा के नुकसान के! लिए किसानों ( Farmer )  पंजीकरण किया जा रहा है ! बिहार ( Bihar ) सरकार ने अलग-अलग फसलों के रजिस्ट्रेशन के लिए अलग-अलग तारीखें तय की हैं ! इस बिहार फसल बीमा योजना ( Bihar Fasal Bima Yojana ) का लाभ लेने के! लिए अंतिम तिथि से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य है !

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