Check Employee Pension Scheme : अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आप कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) खाताधारक हैं। ऐसे में आपको ईपीएस 95 स्कीम या ईपीएफओ की EPS पेंशन ( Pension Fund ) स्कीम के बारे में भी पता होना चाहिए। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6ए के तहत कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की शुरुआत की।
Check Employee Pension Scheme

रिपोर्ट्स के अनुसार यह कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) 16 नवंबर 1995 से लागू हुई। यह योजना उन कंपनियों और अन्य प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 लागू होता है। ईपीएफओ की EPS पेंशन ( Pension Fund ) योजना के तहत 1000 रुपए न्यूनतम पेंशन की सुविधा 1 सितंबर 2014 से शुरू की गई थी।
कौन है इस EPS Pension Fund Scheme के लिए पात्र-
अगर आप इस कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) का लाभ लेना चाहते हैं तो ईपीएफओ सब्सक्राइबर होना जरूरी है। हर महीने किसी भी EPFO सब्सक्राइबर यानी मेंबर की सैलरी से EPF अकाउंट में एक तय रकम जमा होती है. इसमें से 8.33 प्रतिशत राशि EPS पेंशन ( Pension Fund ) मद में जाती है। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी। इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है। ईपीएफ सदस्य 50 साल की उम्र से कम दर पर अपना ईपीएस भी निकाल सकता है।
Employee Pension Scheme में मिलते हैं ये फायदे-
कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में भी सदस्य के परिवार का कोई सदस्य EPS पेंशन ( Pension Fund ) पाने का पात्र हो जाता है। यदि कर्मचारी मृत्यु के समय तक सदस्य था, तो परिवार के सदस्यों को अधिकतम 6 लाख रुपये तक का लाभ मिलता है। कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) के अनुसार अगर सदस्य का कोई परिवार नहीं है तो सदस्य की मृत्यु होने पर जो भी नॉमिनी होगा उसे आजीवन पेंशन मिलती रहेगी ।
अगर ईपीएफ सदस्य यानी कोई कर्मचारी 58 साल की उम्र से पहले 10 साल तक सेवा में नहीं रह पाता है तो वह 58 साल की उम्र में पूरी EPS पेंशन ( Pension Fund ) रकम निकाल सकता है। उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) में मासिक पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।
EPS Pension Fund Latest Update
ईपीएफओ ने 1 नवंबर को अपने शेयरधारकों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 EPS पेंशन ( Pension Fund ) के तहत जमा राशि निकालने के लिए छह महीने से कम समय में सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी थी। भाषा की खबर के मुताबिक फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ईपीएफओ) के ग्राहकों को अपने कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) खाते में जमा राशि को निकालने की अनुमति तभी मिलती है, जब उनकी सेवा छह महीने से कम बची हो !
Employee Pension Scheme Update
श्रम मंत्रालय के बयान के मुताबिक सीबीटी ने सरकार से सिफारिश की है कि EPS पेंशन ( Pension Fund ) में छह महीने से कम सेवा अवधि वाले सदस्यों को उनके कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) खाते से निकासी की सुविधा दी जाए !
3 thoughts on “Employee Pension Scheme : बदलें EPS Pension Fund नियम,देखे नये नियम”