आप ये गलतियां करते हैं तो बंद हो जाएगा आपका PF अकाउंट, जानिए EPFO के अहम नियम : नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रॉविडेंट फंड (Provident Fund) का पैसा उनकी जिंदगी भर की कमाई है। जब तक आप नौकरी में रहते हैं, आप ईपीएफ (EPF) में योगदान करते हैं, और जब आप सेवानिवृत्त होते हैं, तो आपके पास पर्याप्त राशि होती है, जिससे आप इस पैसे के आधार पर अपना बुढ़ापा खर्च कर सकते हैं।
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वेतनभोगी लोगों के लिए, भविष्य निधि (Provident Fund) का पैसा उनकी जीवन भर की कमाई है। ऐसे में आपके लिए EPFO से जुड़े नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है ! जब तक आप नौकरी में रहते हैं, आप ईपीएफ (EPF) में योगदान करते हैं, और जब आप सेवानिवृत्त होते हैं, तो आपके पास पर्याप्त राशि होती है, जिससे आप इस पैसे के आधार पर अपना बुढ़ापा खर्च कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में या फिर कुछ गलतियों की वजह से पीएफ अकाउंट (PF Account) बंद हो जाता है. इसलिए आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए।
EPFO Members Alerts – खाता बंद हो सकता है
यदि आपने अपना पीएफ खाता (PF Account) उस कंपनी से नई कंपनी में स्थानांतरित नहीं किया है जिसमें आप पहले काम करते थे, और पुरानी कंपनी बंद हो गई। ऐसे में अगर आपके पीएफ खाते (Provident Fund Account) से 36 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ यानी उसमें पैसा नहीं डाला गया. तो ऐसे में आपका पीएफ अकाउंट बंद हो जाएगा। ईपीएफओ (EPFO) ऐसे खातों को ‘निष्क्रिय’ श्रेणी में रखता है।
EPFO Members Alerts – यह फिर से कैसे सक्रिय होगा?
एक बार जब खाता ‘निष्क्रिय’ हो जाता है तो आप लेनदेन नहीं कर पाएंगे, खाते को फिर से सक्रिय करने के लिए आपको ईपीएफओ (EPFO) में जाकर आवेदन करना होगा। ‘निष्क्रिय’ होने के बाद भी खाते में पड़े पैसों पर ब्याज लगता रहता है, यानी आपका पैसा डूबा नहीं है, आपको वापस मिल जाता है। पहले इन खातों पर ब्याज नहीं मिलता था। लेकिन, 2016 में नियमों में संशोधन किया गया और ब्याज शुरू किया गया। आपको पता होना चाहिए कि 58 साल की उम्र तक आपके पीएफ खाते (Provident Fund Account) पर ब्याज मिलता रहता है।
खाता ‘निष्क्रिय’ कब है
नए नियमों के मुताबिक, अगर कर्मचारी ने ईपीएफ (EPF) बैलेंस की निकासी के लिए आवेदन नहीं किया है तो ईपीएफ खाता (EPF Account) ‘निष्क्रिय’ हो जाता है।
- सेवानिवृत्ति के 36 महीने बाद भी जब सदस्य उसके बाद 55 वर्ष का हो जाता है
- जब सदस्य स्थायी होता है तो विदेश में बस जाता है
- यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो गई
- यदि सदस्य ने सभी सेवानिवृत्ति निधि हटा दी है
अगर पीएफ 7 साल तक खाते का दावा नहीं करता है तो यह फंड सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में डाल दिया जाता है।
EPFO को लेकर क्या हैं निर्देश
EPFO ने अपने एक सर्कुलर में कहा है कि निष्क्रिय खातों से जुड़े दावों के निपटान में सावधानी बरतने की जरूरत है. इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि धोखाधड़ी से संबंधित जोखिम कम से कम हो और दावे का भुगतान सही दावेदारों को किया जाए।
निष्क्रिय पीएफ खातों को कौन प्रमाणित करेगा
निष्क्रिय पीएफ खातों (Provident Fund Accounts) से संबंधित दावे का निपटान करने के लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारी का नियोक्ता उस दावे को प्रमाणित करे। हालांकि, अगर जिन कर्मचारियों की कंपनी बंद है और दावे को प्रमाणित करने वाला कोई नहीं है, तो बैंक ऐसे दावे को केवाईसी दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणित करेगा।
किन दस्तावेजों की जरूरत होगी
केवाईसी दस्तावेजों में पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ईएसआई आईडी कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी किसी अन्य पहचान पत्र जैसे आधार का भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद सहायक भविष्य निधि आयुक्त या अन्य अधिकारी राशि के अनुसार खातों से निकासी या खाते के हस्तांतरण को मंजूरी दे सकेंगे।
किसके अनुमोदन से मिलेगी राशि
यदि राशि 50 हजार रुपये से अधिक है, तो सहायक भविष्य निधि (Provident Fund) आयुक्त की स्वीकृति के बाद राशि वापस ले ली जाएगी या स्थानांतरित कर दी जाएगी। इसी तरह, यदि राशि 25 हजार रुपये से अधिक और 50 हजार रुपये से कम है, तो खाता अधिकारी फंड ट्रांसफर या निकासी को मंजूरी दे सकेगा। यदि राशि 25 हजार रुपए से कम है तो डीलिंग असिस्टेंट इसकी मंजूरी दे सकेगा।
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