EPFO New Facility : अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) के कर्मचारियों का ईपीएफ क्लेम खारिज नहीं होगा। क्योंकि EPFO ने हाल ही में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को नई गाइडलाइन जारी की है. जिसमें सभी जिम्मेदार अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कोई भी दावा खारिज नहीं किया जाए।
EPFO New Facility

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) के मुताबिक, दावों पर तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिए और एक ही दावे को कई आधारों पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा EPFO ने कहा है कि हर दावे की पहली बार में पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और अस्वीकृति के कारणों को पहली बार सदस्य को सूचित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि अक्सर अलग-अलग आधार पर क्लेम रिजेक्ट होने की शिकायतें मिलती रहती हैं।
अस्वीकृति अब एक बड़ा कार्य होगा : Employees’ Provident Fund Organization
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) के नए निर्देशों के अनुसार फील्ड कार्यालयों को भी इसी तरह के पीएफ दावों की मासिक अस्वीकृति पर एक रिपोर्ट अंचल कार्यालय को समीक्षा के लिए भेजनी होगी । EPFO दावे को निर्धारित समय के भीतर संसाधित किया जाना चाहिए।
EPFO आदेश में यह भी कहा गया है कि यह देखा गया है कि कई मामलों में दावों को एक विशेष कारण से खारिज कर दिया गया था और जब इसे सुधार के बाद दोबारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) में जमा किया गया तो इसे अन्य या अलग-अलग कारणों से फिर से खारिज कर दिया गया।
EPFO New Facility for Online Claim
अगर आपने घर बैठे EPFO में ईपीएफ क्लेम के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया है और बार-बार आपका क्लेम रिजेक्ट हो रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ईपीएफओ ने क्षेत्रीय कार्यालयों को नई गाइडलाइन जारी की है। ताकि अब आपका क्लेम बार-बार खारिज नहीं होगा। ईपीएफओ ने क्षेत्रीय कार्यालयों को गाइडलाइन जारी कर कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) के लिए किए जा रहे ऑनलाइन दावों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। एक ही दावे को कई आधारों पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए।
Employees’ Provident Fund Organization Guideline
बता दें कि ईपीएफओ की इस गाइडलाइन के बाद उम्मीद है कि बार-बार क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। EPFO ने कहा है कि हर दावे की पहली बार में पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और पहली बार में सदस्य को अस्वीकृति के कारणों की जानकारी दी जानी चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) की पड़ताल में पता चला है कि कई बार एक ही दावे को अलग-अलग आधार पर बार-बार खारिज कर दिया जाता है।
EPFO ने जारी किए नए निर्देश
फील्ड कार्यालयों को समान पीएफ दावों की मासिक अस्वीकृति पर एक रिपोर्ट अंचल कार्यालय को समीक्षा के लिए भेजनी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें अपेक्षित समय सीमा के भीतर संसाधित किया गया है । EPFO ने कहा कि सदस्यों की शिकायतें कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में अनियमित प्रथाओं का पालन करने की ओर इशारा करती हैं। कदाचारों के कारण सदस्यों को उचित लाभ सेवाओं के वितरण में देरी होती है, जिसमें अनावश्यक दस्तावेजों की मांग भी शामिल है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) मंत्रालय ने गलत चलन को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं।
Employees’ Provident Fund Organization Update : दावा खारिज नहीं किया जाना चाहिए
विभागीय जांच में यह देखा गया है कि कई मामलों में दावों को एक विशिष्ट कारण से खारिज कर दिया गया था और जब इसे सुधार के बाद पुनः प्रस्तुत किया गया था, तो इसे अन्य/अलग-अलग कारणों से फिर से खारिज कर दिया गया था। EPFO के सभी जिम्मेदार अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी क्लेम रिजेक्ट न हो और ईपीएफ कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, यदि बिना किसी कारण के जानबूझकर क्लेम रिजेक्ट किया जाता है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) द्वारा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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