EPFO Portal Update : कर्मचारी भविष्य निधि संघठन ( Employees Provident Fund Organisation ) अपने ग्राहकों की समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार उपाय करता है ! अब ईपीएफओ ने पेंशन योजना ईपीएस ( EPS ) से जुड़े लोगों की परेशानी दूर करने की पहल की है ! ईपीएस के पेंशनरों को पैसा मिलने में देरी हुई ! महीना बीत जाने के बाद भी उनके खाते में पेंशन ( Pension ) का पैसा जमा नहीं हो सका !
EPFO Portal Update

ईपीएफओ ( EPFO ) अपने ग्राहकों से अपने पीएफ खाते का ई-नॉमिनेशन ( PF Account E-Nomination ) कराने को कह रहा है ! अच्छी बात यह है कि पहले सब्सक्राइबर्स को ऑफिस जाकर यह काम ऑफलाइन करवाना पड़ता था, लेकिन यह काम ई-नॉमिनेशन के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है ! ई-नॉमिनेशन के कई फायदे हैं !
ईपीएफओ ( Employees Provident Fund Organisation ) ने पाने ग्राहक की मृत्यु पर कर्मचारी के परिवार को 7 लाख रुपये तक के जीवन बीमा का लाभ देता है ! ऐसे में अगर नॉमिनेशन की डिटेल्स पूरी हो जाती हैं तो बाद में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है ! कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (ईडीएलआई योजना) का लाभ तत्काल उपलब्ध है ! अगर सब्सक्राइबर ऑनलाइन नॉमिनेशन ( E-Nomination ) करते हैं तो उन्हें बाद में एनओसी लेने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा !
माह के अंत से पहले पेंशन मिल जाएगी
पेंशनभोगियों की इस समस्या का संज्ञान लेते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संघठन ( Employees Provident Fund Organisation ) ने पिछले सप्ताह सर्कुलर जारी किया गया था ! अब ऐसे उपाय किए गए हैं कि पेंशनभोगियों को मार्च को छोड़कर सभी महीनों में अंतिम कार्य दिवस को या उससे पहले पेंशन ( Pension ) मिलेगी ! मार्च महीने के मामले में पेंशन 1 अप्रैल को या उसके बाद जमा की जा सकती है.
फील्ड अधिकारियों को दिए गए निर्देशों
ईपीएफओ ( EPFO ) ने कहा गया है कि पेंशन विभाग ने इस समस्या पर ध्यान दिया है ! इसके बाद आरबीआई के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कुछ फैसले लिए गए ! सभी फील्ड अधिकारियों से कहा गया है कि बैंकों को मासिक बीआरएस भेजते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि पेंशनभोगियों के खाते ( PF Account ) में पैसा समय से जमा हो ! पेंशन की राशि प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस को या उससे पहले लाभार्थी के बैंक खाते में जमा करानी होगी !
साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि बैंक जब पेंशनभोगियों के खाते में पैसा ट्रांसफर करे तो उससे ज्यादा से ज्यादा 2 दिन पहले बैंकों को राशि दी जाए ! सभी कार्यालयों को अपने-अपने क्षेत्र में आने वाले बैंकों को आवश्यक निर्देश देने को कहा गया है ताकि इस निर्णय को सही तरीके से लागू किया जा सके !
कैसे होगा ई-नॉमिनेशन
इसमें सभी सब्सक्राइबर्स को कर्मचारी भविष्य निधि संघठन ( Employees Provident Fund Organisation ) के मेंबर पोर्टल पर लॉग इन करना होगा ! और मैनेज पेज के जरिए नॉमिनी की जानकारी को भरना या अपडेट करना होगा ! यह है प्रक्रिया-
- सबसे पहले ईपीएफओ ( EPFO ) की आधिकारिक वेबसाइट ( epfindia.gov.in ) पर जाये ! उसके बाद सदस्य पोर्टल सेवा पर जाएं !
- यहां से आपको ‘सेवा’ विकल्प पर क्लिक करके ‘कर्मचारियों के लिए’ के विकल्प पर जाना होगा ! यहां से ‘मेम्बर यूएएन/ऑनलाइन सर्विस (ओसीएस/ओटीपी)’ पर जाएं !
- इसके बाद आपको UAN और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा !
- यहां आपको मैनेज टैब में ‘ई-नॉमिनेशन’ के विकल्प को चुनना होगा !
- प्रोवाइड डिटेल्स टैब में सेव करने के बाद आपको फैमिली डिटेल्स भरनी होगी ! आप एक से अधिक नॉमिनी बना सकते हैं ! नॉमिनेशन डिटेल में आपको बताना होगा कि आप किस नॉमिनी को कितना हिस्सा दे रहे हैं !
- इसके बाद आपको सेव ईपीएफ नॉमिनेशन ( EPF Nomination ) पर क्लिक करना होगा और ओटीपी जनरेट करने के लिए ‘ई-साइन’ पर क्लिक करना होगा ! यह ओटीपी
- आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आएगा ! इसे दर्ज करने के बाद, आपकी ई-नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है !
- अब आपको इससे ज्यादा किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी !
इनके लिए अनिवार्य है ईपीएस (EPFO Portal Update )
जिनके पास ईपीएफ खाता ( EPF Account ) है, उन्हें ईपीएस के लिए योग्य माना जाता है ! ईपीएस उन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है जिनका मूल वेतन और डीए एक साथ 15,000 रुपये या उससे कम है ! कर्मचारी के मूल वेतन के 24 प्रतिशत के बराबर राशि ईपीएफ में जमा होती है ! इनमें से 12 फीसदी कर्मचारी और 12 फीसदी कंपनी का योगदान है ! कंपनी के योगदान का 8.33 फीसदी ईपीएस में जमा हो जाता है ! कर्मचारी भविष्य निधि संघठन ( Employees Provident Fund Organisation ) ने अपने ग्राहकों को यह अच्छी सुविधा दी है !
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