EPFO Pension Status : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) के नियमों के मुताबिक निजी क्षेत्र में 10 साल काम करने के बाद कर्मचारी पेंशन का हकदार हो जाता है। लेकिन यह पेंशन उन्हें 58 साल की उम्र के बाद मिलनी शुरू हो जाती है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए का 12 फीसदी हर महीने पीएफ खाते में जाता है. इसमें से कर्मचारी के वेतन से काटा जाने वाला हिस्सा EPFO में जाता है, जबकि नियोक्ता कंपनी का हिस्सा 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना ( EPS ) में जाता है और 3.67% हर महीने ईपीएफ योगदान में जाता है।
EPFO Pension Status

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) से पेंशन पाने के हकदार कर्मचारियों को पीपीओ (पेंशन पेमेंट ऑर्डर-पीपीओ) नंबर जारी किया जाता है। यह संख्या 12 अंकों की होती है। यह संख्या एक संदर्भ संख्या के रूप में कार्य करती है। अगर आप अपनी पेंशन की स्थिति पता करना चाहते हैं तो आप इस नंबर के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। यहां जानिए इस EPFO की पूरी प्रक्रिया।
ऐसे चेक करें पेंशन का स्टेटस : Employees’ Provident Fund Organisation
- अगर आप अपनी पेंशन स्थिति की जांच करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाना होगा।
- यहां होम पेज पर जाकर ऑनलाइन सर्विसेज में ‘पेंशनर्स’ पोर्टल पर जाएं। यहां लेफ्ट साइट में आपको नो योर पेंशन स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा। इस विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद जारी कार्यालय का विकल्प चुनकर अपना कार्यालय चुनें। इसके बाद अपना ऑफिस आईडी और पीपीओ नंबर डालें।
- लास्ट में Get Status पर क्लिक करें और अपना विकल्प चुनें। इसके बाद आपको अपनी पेंशन की स्थिति पता चल जाएगी।
EPFO Pension Update
अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) में अपने वेतन से अंशदान करने वाला प्रत्येक कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन पाने का पात्र है। जब कर्मचारी कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीडी) में सेवानिवृत्त होते हैं, तो उन्हें 12 अंकों का पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) संख्या आवंटित की जाती है। यह EPFO पीपीओ कोड प्रत्येक कर्मचारी भविष्य निधि ग्राहक या पेंशनभोगी के लिए अद्वितीय है और केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के साथ प्रत्येक संचार के लिए एक संदर्भ संख्या के रूप में कार्य करता है।
पीपीओ नंबर क्या है और इसे कैसे प्राप्त करें
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) में हर पेंशनभोगी कर्मचारी को एक पीपीओ नंबर दिया जाता है। पहले पांच अंक EPFO पीपीओ जारी करने वाले प्राधिकरण के कोड नंबर को इंगित करते हैं, अगले दो अंक जारी करने के वर्ष को इंगित करते हैं, अगले चार अंक पीपीओ की अनुक्रमिक संख्या को इंगित करते हैं और अंतिम अंक कंप्यूटर प्रयोजनों के लिए चेक अंक दर्शाते हैं।
EPFO Latest Update Check
जब आप पेंशन के लिए आवेदन करते हैं या वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करते हैं तो 12 अंकों का पीपीओ नंबर आवश्यक होता है। दरअसल, पीपीओ नंबर के बिना EPFO खाते को एक बैंक शाखा से दूसरी शाखा में ट्रांसफर करना संभव नहीं है। कोई भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) पेंशनर बैंक अकाउंट नंबर या पीएफ नंबर का इस्तेमाल कर पीपीओ नंबर हासिल कर सकता है।
- ‘अपना पीपीओ नंबर जानें’ पर क्लिक करें। ‘वेलकम टू पेंशनर्स’ पोर्टल पेज पर।
- या तो बैंक खाता संख्या या सदस्य आईडी (पीएफ नंबर) जमा करें।
- सफल सबमिशन के बाद स्क्रीन पर एक पीपीओ नंबर दिखाई देगा।
Employees’ Provident Fund Organisation : पीपीओ नंबर क्यों जरूरी है
अगर आप पीएफ अकाउंट को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पीपीओ नंबर की जरूरत होती है। ऐसे में अपनी पासबुक में पेंशन भुगतान आदेश संख्या दर्ज करने का प्रयास करें। EPFO पासबुक में यह नंबर दर्ज नहीं होने पर परेशानी हो सकती है। इसके अलावा पेंशन से संबंधित कोई शिकायत करनी है तो पीपीओ नंबर देना जरूरी है। वहीं, ऑनलाइन पेंशन यानी ऑनलाइन पेंशन की स्थिति जानने के लिए भी पीपीओ नंबर की जरूरत होती है । 12 अंकों के पीपीओ नंबर की मदद से ईपीएस सब्सक्राइबर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) की वेबसाइट पर अपनी पेंशन स्थिति की जांच कर सकते हैं।
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