PF Pension Rules : निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए सरकार ने EPFO ( Employees’ Provident Fund Organisation ) योजना शुरू की है ! जिन लोगों का पीएफ कटता है उन्हें इस योजना का लाभ मिलता है ! सेवानिवृत्ति के बाद सरकार उन्हें पेंशन ( Pension ) देती है ! नौकरी के दौरान नियोक्ता को कर्मचारी के पेंशन खाते में हर माह पैसा जमा करना होता है ! उन जमा के अनुसार आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है ! इस लेख में हम जानेंगे कि पीएफ पेंशन ( PF Pension ) 2022 के नियम क्या है ! सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने पेंशन राशि की गणना करने का सूत्र क्या है !
PF Pension Rules

निजी कंपनियां हर कर्मचारी के वेतन (मूल वेतन+डीए) से 12 फीसदी काटकर उसके EPF ( Employees’ Provident Fund Organisation ) खाते में जमा कराती हैं ! इतनी ही राशि (12%) कंपनी आपके पीएफ खाते ( PF Account ) में भी जमा करती है ! कंपनी के इन 12% में से 8.33% को अलग कर पेंशन ( Pension ) खाते में जमा किया जाता है ! बाकी 3.67% आपके पीएफ खाते में ही जुड़ जाता है ! इस तरह आपके पीएफ खाते में हर महीने कुल 15.67% पैसा जमा होता है और 8.33% आपके पेंशन खाते का हिस्सा बन जाता है ! यह 8.33% आपके पेंशन खाते ( Pension Account ) में जमा हो जाता है ! इसके बदले में सरकार आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन देती है !
10 साल की सेवा पूरी कर ली है तो सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलेगी : PF Pension Rules
EPFO ( Employees’ Provident Fund Organisation ) अन्तर्गत अगर आप किसी एक कंपनी में या एक से ज्यादा कंपनी में कम से कम 10 साल तक काम करते हैं ! तो आपकी पेंशन ( Pension ) बनती है ! इसका मतलब है ! कि रिटायरमेंट के बाद आप हर महीने पेंशन पाने के हकदार हैं ! अगर आपकी नौकरी 10 साल से कम की है ! तो आप उसे अगली नौकरी में पूरा कर सकते हैं ! अगर आप आगे काम नहीं करना चाहते हैं ! और पिछली नौकरी की अवधि 10 साल से कम है ! तो आप पेंशन खाते ( Pension Account ) में जमा पैसे भी निकाल सकते हैं !
हर महीने 1000 रु पेंशन मिलेगी : PF Pension Rules
आपकी सैलरी कितनी भी कम क्यों न हो ! और आपके खाते में कितना भी कम पैसा जमा हो ! आपको न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह पेंशन ( Pension ) जरूर मिलेगी ! इससे ज्यादा मिल सकता है ! लेकिन कम नहीं ! आपको कितना ज्यादा मिलेगा ! EPFO ( Employees’ Provident Fund Organisation ) के नियमानुसार, यह इस बात पर निर्भर करता है ! कि आपकी सैलरी कितनी है और उसमें से कितना पीएफ काटा गया है ! क्योंकि आपकी सैलरी से जितना पीएफ (12%) कटता है, उतना ही पैसा आपकी कंपनी (+12%) आपके पीएफ खाते ( PF Account ) में जमा करती है ! उस कंपनी के 12% में से केवल 8.33% ही आपके पेंशन खाते ( Pension Account ) में जाता है ! आपकी पूरी नौकरी के दौरान, आपके पेंशन खाते में जमा कुल राशि के अनुसार आपको सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलती है !
यदि अवधि 10 वर्ष से कम है तो इसे अगली नौकरी में पूरा किया जा सकता है !
जिन लोगों ने नौकरी में कम से कम 10 साल पूरे नहीं किए हैं ! वे चाहें तो पेंशन ( Pension ) योजना प्रमाण पत्र का विकल्प चुन सकते हैं ! ऐसा करने से जब भी वह दोबारा नौकरी शुरू करेगा ! तो उसकी नई नौकरी में पिछली नौकरी की सेवा अवधि जुड़ जाएगी ! इस तरह EPFO ( Employees’ Provident Fund Organisation ) के अंतर्गत उन्हें नए सिरे से 10 साल की सेवा पूरी करने की जरूरत नहीं होगी ! यदि उसने पिछली सेवा और उसके बाद की नौकरी को मिलाकर कम से कम 10 वर्ष पूरे कर लिए है ! तो वह नियमित पेंशन योजना ( PF Account ) का लाभ लेने का हकदार होगा !
अगर आप आगे काम नहीं करना चाहते हैं तो पीएफ के साथ पेंशन का पैसा भी निकाल सकते हैं !
अगर आपकी नौकरी की अवधि 10 साल पूरी नहीं हुई है ! तो आप रिटायरमेंट से पहले भी अपने पेंशन खाते ( Pension Account ) में जमा राशि को निकाल सकते हैं ! इसे पेंशन ( Pension ) लाभ कहते है ! जो एक निश्चित फॉर्मूले से तय होता है ! यह फार्मूला आपकी सेवा अवधि और पिछले वेतन ( Salary ) के अनुसार काम करता है ! आप नीचे दी गई तालिका से कितनी राशि प्राप्त कर सकते है ! यह जान सकते हैं ! तो इसप्रकार आप EPFO ( Employees’ Provident Fund Organisation ) में मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सकते है !
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