PPF Interest Rates : सार्वजनिक भविष्य निधि ( Public Provident Fund ) भारत में एक बचत-सह-कर साधन के रूप में शुरू की गई थी, जिसमें आयकर लाभ के साथ-साथ उचित रिटर्न की पेशकश करके छोटी बचत को जुटाने का विचार था। वर्तमान ब्याज दर ( PPF Interest Rate ), जो वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर – दिसंबर) के लिए 7.1% तय की गई है ! पीपीएफ ( PPF ) में किए गए निवेश पर ब्याज दरों पर दिया जाता है ! जो की केंद्र सरकार द्वारा साल की हर तिमाही (हर तीन महीने) पर निर्धारित की जाती है !
PPF Interest Rates

सार्वजनिक भविष्य निधि ( Public Provident Fund ) खाते में हर महीने की 5 तारीख से सबसे कम बैलेंस पर पीपीएफ पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि आप हर महीने की 5 तारीख से पहले अपना पीपीएफ ( PPF ) योगदान करें ! उदाहरण के लिए यदि 10 अप्रैल 2018 को आपके खाते ( PPF Account ) का बैलेंस जीरो है ! तो आपको दिए गए महीने में कोई ब्याज नहीं मिलेगा। मई 2018 से आपकी रुचि चलने लगेगी ! दूसरी ओर, यदि आपने निर्दिष्ट तिथि से काफी पहले अपना योगदान दिया है, तो अर्जित ब्याज ( PPF Interest rate ) अधिक होगा !
पीपीएफ पर मिलता है 7.1% ब्याज : PPF Interest Rates
वर्तमान में सरकारी पीपीएफ खाते लेकिन सालाना 7.1 प्रतिशत ब्याज ( PPF Interest rate ) देता है ! इसमें 15 साल के लिए निवेश किया जाता है ! इस हिसाब से महीने के लिए 12500 रुपये के निवेश का कुल मूल्य 15 साल बाद 40,68,209 रुपये होगा ! इस लोक भविष्य निधि योजना ( Public Provident Fund Scheme ) में कुल निवेश 22.5 लाख रुपये और ब्याज 18,18,209 रुपये है !
ऐसे जमा होगा एक करोड़ रुपये का फंड
- मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है और आपके पास पीपीएफ ( Public Provident Fund ) निवेश करना शुरू किया !
- पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( Public Provident Fund ) में 15 साल तक हर महीने 12500 रुपये जमा करने के बाद आपके पास 40,68,209 रुपये होंगे !
- अब इस पैसे को निकालने की कोई जरूरत नहीं है ! आप पीपीएफ ( PPF ) अकाउंट को 5-5 साल की अवधि के लिए मूव करते रहते हैं !
- यानी 15 साल बाद 5 साल और निवेश करते रहें यानी 20 साल बाद यह रकम होगी- 66,58,288 रुपये !
- जब 20 साल का हो निवेश इसे अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाएँ ! यानी 25 साल बाद होगी राशि- 1,03,08,015 रुपये !
समयपूर्व निकासी
आप केवल अपने खाते से पूरी राशि निकाल सकते हैं परिपक्वता लेकिन आप इसे निकाल सकते हैं ! हालांकि, वित्तीय संकट के समय में, कुछ सीमाओं के अधीन आंशिक निकासी की अनुमति है ! 7वें साल से आप साल में एक बार पैसे निकाल सकते हैं ! मृत्यु होने पर ही पीपीएफ खाता ( PPF Account ) समय से पहले बंद किया जा सकता है ! ब्याज सहित पूरी परिपक्वता राशि गैर-कर योग्य है ! डाकघर योजना ( Post Office PPF Scheme ) इसके अलावा, सामान्य भविष्य निधि ( Public Provident Fund ) जमा के तहत अर्जित ब्याज को संपत्ति कर से छूट दी गई है !
पीपीएफ खाता लाभ : PPF Interest Rates
- यह पीपीएफ खाता ( PPF Account ) सिर्फ 100 रुपये से खोला जा सकता है ! संयुक्त खाता भी खोला जा सकता है !
- नामांकन की सुविधा केवल खाता खोलने के समय ही उपलब्ध है ! 15 साल की मैच्योरिटी अवधि पूरी होने के बाद भी इसे 5 5 साल के लिए 2 बार बढ़ाया जा सकता है !
- इससे होने वाली आय कर मुक्त है ! खाते में तीसरे वित्तीय वर्ष से भी ऋण लिया जा सकता है ! बैंक, डाक बंगला आपको एक पीपीएफ ( Public Provident Fund ) खाता खोलने देता है ! यह खाता 15 साल के लिए खोला जा सकता है, जिसे आगे 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है !
- वर्तमान में, लोक भविष्य निधि ( PPF Interest Rate ) लेकिन ब्याज दर 7.1 प्रतिशत है, जो सालाना चक्रवृद्धि है ! पीपीएफ में कम से कम 100 रुपये से खाता खोला जा सकता है !
- डाकघर ( PPF Scheme ) की इस योजना में एक वित्तीय खाते में कम से कम 500 रुपये का निवेश करना जरूरी है ! जबकि एक साल में आप खाते में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं !
5 तारीख तक जमा करें पैसा
हर महीने की 5 तारीख तक ही पीपीएफ खाते ( PPF Account ) में पैसा जमा करना फायदेमंद होता है ! इससे आपको जमा राशि पर पूरे महीने का ब्याज मिलता है ! क्योंकि, पीपीएफ पर ब्याज ( PPF Interest Rate ) की गणना हर महीने की जाती है लेकिन भुगतान सालाना आधार पर किया जाता है ! सामान्य भविष्य निधि ( Public Provident Fund ) लेकिन ब्याज की गणना न्यूनतम जमा राशि पर चालू माह की अंतिम तिथि से अगले माह की 5 तारीख तक की जाती है !
Interest Rate After Death
पीपीएफ खाता ( PPF Account ) धारक के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के मामले में, नामांकित व्यक्तियों को उनके नाम पर हस्तांतरित किया जाना चाहिए ! यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नामांकित व्यक्ति मृतक के नाम पर खाते में कोई अतिरिक्त योगदान नहीं दे सकता है ! हालांकि, यदि राशि वापस नहीं ली जाती है, तो खाता मृत्यु के बाद ब्याज ( PPF Interest Rate ) अर्जित करना जारी रख सकता है !bपीपीएफ खाता ( PPF ) खाता खोलने के रूप में ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट नामांकन के अनुसार नामांकितों को जाता है ! अगर खाताधारक ने नामित व्यक्ति को आवंटित किए जाने वाले एक विशिष्ट हिस्से का उल्लेख किया है (प्रत्येक नामांकित व्यक्ति के लिए 50% तो खाता उनके अनुसार पारित किया जाएगा ! नॉमिनी मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए पीपीएफ ( Public Provident Fund ) धन को ट्रस्ट में रखेगा !
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