Provident Fund Withdrawal : कर्मचारी भविष्य निधि ( Employees Provident Fund Organisation ) कर्मचारी ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए अपनी भविष्य निधि की राशि निकाल सकते हैं ! यह ईपीएफओ के सदस्य ईसेवा पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है ! कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद PF ( Provident Fund ) में अपनी पूरी बचत निकाल सकते हैं ! या वित्तीय आपात स्थिति के दौरान कुछ मानदंड पूरे होने पर वे आंशिक राशि भी निकाल सकते हैं !
Provident Fund Withdrawal

हालांकि, हर किसी को EPFO ( Employees Provident Fund Organisation ) में पीएफ का पैसा निकालने की प्रक्रिया के बारे में नहीं पता होता है ! ऐसे में आज हम आपको पीएफ बैलेंस निकालने का एक आसान तरीका बताने जा रहे हैं ! जिससे PF ( Provident Fund ) की रकम निकाली जा सकती है ! यह प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी की जा सकती है और पीएफ की राशि निकाली जा सकती है !
ऑनलाइन पीएफ निकासी की प्रक्रिया
- आधिकारिक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ( Universal Account Number ) पोर्टल पर जाएं !
- PF ( Provident Fund ) के लिए अपने यूएएन और पासवर्ड का उपयोग कर लॉग इन करें !
- सत्यापन के लिए कैप्चा दर्ज करें !
- ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ टैब पर जाएं और ड्रॉपडाउन मेनू से ‘क्लेम (फॉर्म 19, 31, 10सी या 10डी)’ विकल्प चुनें !
- अगली स्क्रीन पर, अपना बैंक खाता नंबर दर्ज करें और ‘सत्यापित करें’ पर क्लिक करें !
- अब ‘Yes’ पर क्लिक करें और आगे बढ़ें !
- ‘प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम’ पर क्लिक करें !
- दावा प्रपत्र में, ‘मैं इसके लिए आवेदन करना चाहता/चाहती हूं’ टैब के अंतर्गत, उस दावे का चयन करें जिसकी आपको आवश्यकता है !
- पैसे निकालने के लिए एक फॉर्म चुनना होगा ! इसके लिए ‘पीएफ एडवांस (फॉर्म 31)’ चुनें ! फिर ऐसे अग्रिम का उद्देश्य, आवश्यक राशि और कर्मचारी का पता प्रदान करें !
- सर्टिफिकेट पर क्लिक करें और अपना आवेदन जमा करें !
- जिस उद्देश्य के लिए आपने फॉर्म भरा है, उसके लिए कर्मचारी को स्कैन किए गए दस्तावेज़ जमा करने के लिए कहा जा सकता है !
- निकासी अनुरोध को नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, आपको अपने बैंक खाते में पैसा प्राप्त होगा !
इन परिस्थितियों में पैसा पहले भी निकाला जा सकता है
EPFO ( Employees Provident Fund Organisation ) खाताधारक पति-पत्नी और बच्चों के बीमार होने पर पैसा निकाल सकता है ! इसके अलावा खाताधारक अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए PF खाते ( Provident Fund Account ) से भी पूरा पैसा निकाल सकते हैं। यहां तक कि अगर कोई खाताधारक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) बन जाता है, तो वह अपना PPF खाता ( PPF Account ) बंद कर सकता है !
PPF निकासी नियम में बदलाव : Provident Fund Withdrawal
कोई भी खाताधारक पीपीएफ खाता ( Public Provident Fund ) खोलने के 5 साल पूरे होने के बाद ही बंद कर सकता है ! यदि इसे परिपक्वता अवधि से पहले बंद किया जाता है ! तो खाता खोलने की तारीख से बंद होने की तारीख तक 1% ब्याज काटा जाएगा ! अगर पीपीएफ खाते ( PPF Account ) की मैच्योरिटी से पहले खाताधारक की मृत्यु हो जाती है ! तो यह पांच साल की शर्त खाताधारक के नॉमिनी पर लागू नहीं होती है ! नॉमिनी पांच साल से पहले पैसा निकाल सकता है ! EPFO ( Employees Provident Fund Organisation ) खाताधारक की मृत्यु के बाद खाता बंद कर दिया जाता है !
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