UP Kisan Karj Mafi – Yojana : 86 लाख किसानों का माफ़ होगा कर्ज , यूपी

UP Kisan Karj Mafi Yojana : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार ने राज्य में किसानों के कल्याण के लिए अपनी सबसे महत्वाकांक्षी यूपी किसान कर्ज माफ़ी योजना ( Uttar Pradesh Kisan Karj Mafi Yojana ) शुरू की है। इस योजना को किसान ऋण मोचन योजना भी कहा जाता है। इस योजना के तहत लगभग 86 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। योजना के तहत योगी सरकार की राज्य सरकार उन किसानों का कर्ज माफ करेगी जिन्होंने अपनी फसल के लिए सरकार से कर्ज लिया है।

UP Kisan Karj Mafi Yojana

UP Kisan Karj Mafi Yojana
UP Kisan Karj Mafi Yojana

यह उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) सरकार की एक कल्याणकारी योजना है जो विशेष रूप से किसानों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत जिन किसानों (Farmers) ने अपनी फसल (Crop) के लिए सरकार से कर्ज लिया है, उनका सरकार कर्ज माफ करेगी। इस योजना से किसानों को कर्ज का बोझ कम करने में मदद मिलेगी।

यूपी किसान कर्ज माफ़ी योजना ( Uttar Pradesh Kisan Karj Mafi ) के तहत, सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है जहां किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसका लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने 2 लाख या इससे कम तक का कर्ज लिया है।

UP Fasal Rin Mochan Yojana के लाभ

यूपी किसान कर्ज माफ़ी योजना ( Uttar Pradesh Kisan Karj Mafi Yojana )के तहत लगभग 86 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। इस योजना से केवल वही किसान लाभान्वित होंगे जिन्होंने 2 लाख या उससे कम तक का ऋण ( Loan ) लिया है।

उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) सरकार ने कर्जमाफी योजना के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल भी शुरू किया है जहां किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करना होगा। यूपी किसान कर्ज माफ़ी योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड होना चाहिए।

UP Kisan Karj Mafi Yojana के लिए पात्रता मानदंड

  • पात्र लाभार्थी उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ वे किसान ( Farmer ) उठा सकते हैं जिन्होंने 1 लाख से कम का कर्ज लिया है।
  • इस योजना का लाभ उन किसानों को नहीं मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च 2016 के बाद ऋण लिया है।
  • किसानों के पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए।

फसल ऋण मोचन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

पंजीकरण के समय किसानों ( Farmer ) को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे।

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • खेतोनी की फोटो कॉपी
  • बैंक खाता विवरण
  • निवास प्रमाण पत्र

फसल ऋण मोचन योजना के नियम और शर्तें

  • इस योजना के तहत 2 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा।
  • 31 मार्च 2020 के बाद ऋण लेने वाले किसानों को लाभ नहीं होगा

UP Kisan Karj Mafi Yojana के लिए आवेदन कैसे करें

पात्र किसान यूपी किसान कर्ज माफ़ी योजना के लिए नीचे दी गई योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

Uttar Pradesh फसल ऋण मोचन योजना के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता

योजना के अनुसार, पात्र किसानों ( Farmer ) के पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। यूपी किसान कर्ज माफ़ी योजना ( Uttar Pradesh Kisan Karj Mafi Yojana ) से केवल वही किसान लाभान्वित होंगे जिनके पास आधार कार्ड होगा। उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) सरकार हर जिले में तहसीलों में विशेष शिविर भी लगाएगी जहां किसान नए आधार कार्ड या पुराने आधार कार्ड अद्यतन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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